अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका

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केजरीवाल की जमानत याचिका हुई ख़ारिज , याचिका करता पर लगा 75 हज़ार का जुर्माना

अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका

केजरीवाल की जमानत याचिका हुई ख़ारिज , याचिका करता पर लगा 75 हज़ार का जुर्माना

केजरीवाल को डॉक्टर से परामर्श की नहीं मिली इजाजत

दमोह 12 प्रकार के दस्तावेजो को शामिल,जिसमें से एक दस्तावेज दिखाकर मतदान

जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे

दमोह ग्राम फुटेराकलां में निकली मतदाता जागरूकता रैली

ED ने 18 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा था कि जेल में केजरीवाल जानबूझकर आम और मिठाई खा रहे हैं, ताकि उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। कोर्ट ने ED से इस पर जवाब मांगा था।शराब नीति केस में 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा। उन्हें डॉक्टर से रोज 15 मिनट परामर्श की इजाजत नहीं मिली। CM ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डायबिटीज की रेगुलर जांच, कंसल्टेंशन और इंसुलिन की मांग की थी।

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इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, ‘मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी से पूरी सरकार रुक गई है। वे सरकार के मुखिया हैं। कोर्ट ने कहा- राहुल मेहरा CM की ओर से पेश हुए हैं। उनका कहना है कि वे अपना काम कर रहे हैं। उन्हें आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने 75 हजार का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी।’

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वहीं दूसरे मामले (ED के समन के खिलाफ) की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस मनोज जैन की बेंच में हुई। बेंच ने इसे 15 मई के लिए लिस्ट कर दिया।

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