दमोह 12 प्रकार के दस्तावेजो को शामिल,जिसमें से एक दस्तावेज दिखाकर मतदान
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निर्धारित 12 प्रकार के पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कोचर
07-दमोह संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन 2024 भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 26 अप्रैल 2024 को मतदान संपन्न होगा।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं से कहा है प्रत्येक मतदाता को मतदान दिवस पर मतदान केन्द्र पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए अपना फोटो पहचान पत्र दिखाना होगा, मतदान के दौरान 12 प्रकार के दस्तावेजो को शामिल किया गया है, जिसमें से एक दस्तावेज दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं।
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कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कोचर ने कहा ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंको / डाकघरो द्वारा जारी किए गए फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदो, विधायको, विधान परिषद सदस्यों की जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी पहचान पत्र में से कोई एक प्रस्तुत कर मतदान कर सकते है।
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