दमोह निर्वाचन व्यय लेखा पंजी के अवलोकन
दमोह निर्वाचन व्यय लेखा पंजी के अवलोकन
12,18 एवं 24 अप्रैल को कक्ष क्रमांक 10 में होगा निरीक्षण
दमोह : 10 अप्रैल 2024
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे प्रत्येक अभ्यर्थी को नामांकन की तिथि से परिणाम घोषणा की तिथि तक (दोनों तिथियों को शामिल करते हुए) अपने निर्वाचन व्यय दिन प्रतिदिन का लेखा नामांकन के समय प्रदाय पंजी के भाग-क,ख एवं ग में ससंदर्भ अंकित किया जाना आवश्यक है।
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अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मीना मसराम ने कहा है निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पुस्तिका भाग-ग के पेरा 12. क (लेखा का निरीक्षण) में दिए गए निर्देशानुसार अभ्यर्थी को अपनी निर्वाचन व्यय पुस्तिका व्यय प्रेक्षक और मुख्यालय लेखा दल को निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसी अनुकम में दमोह लोकसभा संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखे की पंजी के अवलोकन / निरीक्षण हेतु प्रथम निरीक्षण 12 अप्रैल, द्वितीय निरीक्षण 18 अप्रैल एवं तृतीय निरीक्षण 24 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय के भूतल स्थित कक्ष क्रमांक 10 में किया जायेगा।
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उन्होंने कहा निर्वाचन व्यय पंजी अवलोकन हेतु अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता या निर्वाचन व्यय अभिकर्ता के माध्यम से कार्यालयीन समय प्रात: 10 बजे से शाम 06 बजे तक अपनी मूल निर्वाचन व्यय पंजी मय मूल बिल/व्हाउचर्स के अवलोकन लेखा दल को कराना सुनिश्चित करेंगे।
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निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निरीक्षण तिथि को अभ्यर्थी व्यय पंजी निर्वाचन आयोग के बेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु अभ्यर्थी व्यय पंजी के भरे हुए पृष्ठ भाग क.ख एवं ग एवं बिल व्हाउचर्स की दो सेट छायाप्रतियां भी जमा किया जाना आवश्यक है। निरीक्षण हेतु लेखा प्रस्तुत ना करने पर इसे व्यतिक्रम माना जाकर भा.दं.सं. की धारा 171-झ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
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