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uttar pradesh  जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन

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04/09/2024
राजेश वर्मा
स्टेट कोर्डिनेटर uttar pradesh
चाणक्य न्यूज नेटवर्क
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uttar pradesh  जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक संपन्न।*

 

uttar pradesh  निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के दिए निर्देश।*

uttar pradesh  …जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन एवं विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थल बनाने हेतु भवनों का चयन पुननिर्धारण तथा भवनों का भौतिक सत्यापन अधिकतम 400 मतदाताओं के आधार पर कराए जाने हैं।

 

 

uttar pradesh भौतिक सत्यापन के दौरान इस बिंदु पर विशेष ध्यान दिया जाना है कि जिन मतदेय स्थलों पर 300 से कम मतदाता है उनका भौतिक सत्यापन एवं तार्किक विश्लेषण करते हुए इस बात की संभावना का परीक्षण भी कर लिया जाए कि क्या ऐसे मतदेय स्थलों को किसी अन्य मतदेय स्थलों के साथ समायोजित किया जा सकता है एवं तदनुसार आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा सकती है। संभाजन की कार्यवाही के दौरान एक मतदान केंद्र पर दो से अधिक मतदेय स्थल स्थापित हो तो उनको यथासंभव 1400 मतदाता प्रति मतदेय स्थल के आधार पर समायोजित करने का प्रयास किया जायेगा।

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जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे मतदेय स्थल जिस पर मतदाताओं की संख्या 300 से कम है उनका भौतिक सत्यापन एवं तार्किक विश्लेषण करते हुए मतदेय स्थल को किसी अन्य मतदेय स्थलों के साथ समायोजित किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में ही 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को बनाया जायेगा।

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uttar pradesh जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर है तथा जहां मतदाताओं को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता है ऐसे मतदेय स्थलों में परिवर्तन किया जाए। उन्होंने दिव्यांगजनों और आसक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने किसी भी राजनीतिक दल या मजदूर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर कोई भी मतदेय स्थल न बनाने के निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गए हैं तो उक्त मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2025 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की फोटो युक्त निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम घोषित किया गया है। जिसके अनुसार समस्त मतदान केंद्रों पर मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर 2024 को किया जाएगा। तथा दिनांक 29 अक्टूबर 2024 से 28 नवंबर 2024 तक दावें/आपत्तियां प्राप्त की जाएगी एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 06.01.2025 को किया जाएगा। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें एवं निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार कार्य करें।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी श्री सत्यप्रिय सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रामकरण यादव, रामधनी चौहान, वीरेंद्र कुमार, राजन प्रताप सिंह, विक्रम सिंह उपस्थितरहे।

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