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UP संस्था में अध्यनरत छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं तो संबंधित संस्था पूर्ण रूप से होंगे जिम्मेदार

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24/10/2024
राजेश वर्मा
स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश
चाणक्य न्यूज इंडिया
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UP*संस्था में अध्यनरत छात्र छात्रवृत्ति नहीं पाते हैं तो संबंधित शिक्षण संस्था पूर्ण रूप से होंगे जिम्मेदार*

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मऊ…
UP जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओ का मास्टर डाटा के सत्यापन हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में राज्य पोषित पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 09-10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क

 

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प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा में सम्मिलित नवीन शिक्षण संस्थाओं एवं पुरानी शिक्षण संस्थाओं का आनलाइन सत्यापन

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किये जाने का विकल्प अधोहस्ताक्षरी के लागिंन आई०डी० पर उपलब्ध है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जनपदीय लागिंन से जब तक शिक्षण संस्थाओ का सत्यापन नही होगा तब तक जनपद के छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शिक्षण संस्थाओ का चयन किये जाने का विकल्प प्रदर्शित नहीं होगा। शिक्षण संस्थाओ का सत्यापन करने हेतु जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओ से निर्धारित प्रारूप पर सूचना व मान्यता प्रमाण पत्र एवं U- DISE CODE/AISHE CODE/NCVT CODE के साक्ष्य की प्रमाणित छायाप्रति की आवश्यकता है। अभी तक पूर्वदशम के 679 संस्थाओं के सापेक्ष मात्र 528 संस्था व दशमोत्त (11-12) के 390 संस्थाओ के सापेक्ष 110 संस्था एवं दशमोत्तर (अदर देन इण्टर) के 388 संस्थाओं के सापेक्ष 154 संस्था का ही अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर स्तर की शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराना है कि निर्धारित प्रारूप पर सूचना व मान्यता प्रमाण पत्र एवं U-DISE CODE/AISHE CODE/NCVT CODE के साक्ष्य की प्रमाणित छायाप्रति जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी मऊ के कार्यालय में जल्द से जल्द उपलब्ध करा दें। जिससे की शिक्षण संस्थाओ को ससमय आनलाईन सत्यापित किया जा सके। यदि किसी शिक्षण संस्था की उपरोक्त सूचना/अभिलेख कार्यालय को ससमय प्राप्त नही होती है और उस संस्था में अध्यनरत छात्रों द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन नही कर पाते है तो इसके लिये सम्बन्धित शिक्षण संस्था स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

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