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mau जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन

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mau 30/07/2024
राजेश वर्मा
स्टेट कोर्डिनेटर उत्तर प्रदेश

 

mau जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न।

 

mau स्कूली ड्रेस में 18 वर्ष से कम आयु एवं बिना ड्राइवरी लाइसेंस के छात्र- छात्राओं द्वारा वाहन चलाते समय पकड़े जाने पर वाहन सीज करने के दिए निर्देश।

 

mau  जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी मऊ श्री प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल स्कूली वाहनों की संख्या 687 है, फिटनेस फेल वाहनों की संख्या 148 एवं परमिट फेल वाहनों की संख्या 141 है। उन्होंने बताया कि फिटनेस फेल एवं परमिट फेल वाहनों के खिलाफ लगातार नोटिस भेजी जा रही है एवं कार्रवाई भी की जा रही है। एक महीने में 16 वाहनों को बंद किया गया एवं 86 वाहनों का चालान भी किया गया है।

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उन्होंने स्कूल वाहनों के चालकों का ड्राइवरी लाइसेंस एवं चरित्र सत्यापन के संदर्भ में बताया कि कोरोना से पूर्व डीएल एवं चरित्र सत्यापन की सूचना प्राप्त हो रही थी परंतु कुछ समय से नहीं हो पा रही है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने फिटनेस फेल वाहनों को बंद करने एवं परमिट फेल वाहनों का चालान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्कूली वाहन के अतिरिक्त अन्य वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, टेंपो, ई रिक्शा आदि से बच्चे स्कूल आ रहे हैं। स्कूल, कॉलेज के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य अपने स्तर से यह सुनिश्चित करें कि जो बच्चे जिन वाहनों के माध्यम से स्कूल आते हैं उसकी सूचना वाहनवार स्कूलों में होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने स्कूली वाहनों में निश्चित सीट के अनुसार ही बच्चों को स्कूल ले आने और ले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूली वाहन को निर्धारित गति के अनुसार चलाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने कहा कि समस्त अभिभावक यह सुनिश्चित करे कि स्कूली ड्रेस में कोई भी छात्र- छात्रा जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है एवं जिन छात्र- छात्रों के पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है वह बाइक से विद्यालय न जाय, अन्यथा की स्थिति में पकड़े जाने पर वाहन सीज कर दिया जायेगा। उन्होंने ऐसी स्थिति में पकड़े जाने पर वाहन सीज करने के सख्त निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। जिलाधिकारी ने स्कूल वाहनों के चालको का डीएल एवं चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने समस्त प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य को निर्देश दिए कि स्कूली वाहन में बच्चों को स्कूल आने और जाने में 1 घंटे से अधिक का समय ना लगे। उन्होंने कहा कि स्कूली बच्चों के आवागमन की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे घर से स्कूल तथा स्कूल से घर तक समय से सुरक्षित पहुंचे इसमें चालक एवं परिचालक के दायित्व महत्वपूर्ण हैं।
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक श्री इलमारन जी ने फिटनेस फेल वाहनों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को दिए जिससे फिटनेस फेल वाहनों के संचालन को रोका जा सके। उन्होंने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की स्कूली वाहनों में निर्धारित सीट के अनुसार ही बच्चों को स्कूल ले जाने और स्कूल से घर ले आना सुनिश्चित कराए।
बैठक के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सहित संबंधित अधिकारी एवं स्कूलों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।

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