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MAU वस्त्र उत्पाद हेतु ऋण का करें आवेदन

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MAU वस्त्र उत्पाद हेतु ऋण का करें आवेदन

11/11/2024
राजेश वर्मा
स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश
चाणक्य न्यूज इंडिया
6392216812

*वस्त्र उत्पाद हेतु उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में रोजगार हेतु ऋण के लिए करें आवेदन*

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मऊ…
उपायुक्त उद्योग राजेश रोमन ने बताया कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय (ओ०डी०ओ०पी० प्रकोष्ठ) उ०प्र० लखनऊ द्वारा “एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण हेतु सहायता योजना” अन्तर्गत वर्ष 2024-25 हेतु लक्ष्य प्राप्त हो चुका है, जिसके अन्तर्गत “वस्त्र उत्पाद” हेतु उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में रोजगार हेतु ऋण के लिये आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना अनिवार्य है। उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय हेतु 25.00 लाख ऋण तक 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी). 25.00 लाख से 50.00 लाख तक 20 प्रतिशत, 50.00 लाख से 1.50 करोड़ तक 10 प्रतिशत तथा 1.50 करोड़ से ऊपर के ऋण हेतु अधिकतम 20.00 लाख मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय है, एंव प्रोजेक्ट में स्वंय का अंशदान सामान्य वर्ग के पुरूषों के लिए योजना लागत का 10 प्रतिशत तथा अन्य वर्ग एवं महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत लगाना होगा। आवेदन-पत्र केवल वेबसाइड www.diupmsme.upsdc.gov.in पर आनलाईन भरा जायेगा। अधिक जानकारी हेतु पारस नाथ सहायक प्रबन्धक, मो0-9628286183, मृत्युन्जय यादव सहायक प्रबन्धक, मो0-7008258390 कार्यालय-जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केन्द्र, मऊ में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।

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