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MAU न्यायाधीश सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय बाल गृह किया गया निरीक्षण

MAUMAU

29/10/2024
राजेश वर्मा
स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश
चाणक्य न्यूज नेटवर्क
6392216812

MAU न्यायाधीश सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय बाल गृह किया गया निरीक्षण

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MAU- माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,लखनऊ निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामेश्वर के मार्गदर्शन में आज बाकर शमीम रिजवी, अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,मऊ द्वारा राजकीय बाल संप्रेक्षण गृह मऊ एवं जिला कारागार,मऊ का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान चीफ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल श्री मो0 मुकद्दस जरीफ साथ रहे।

MAU- राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में बच्चों हेतु संचालित समग्र कौशल विकास परियोजना के तहत प्रदान किये जा रहे विभिन्न विषय अंतर्गत प्रशिक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी और बच्चाें को अपने कक्षा अंतर्गत विषय की तैयारी किये जाने के प्रति जागरूक किया गया। उपस्थित अधिकारीगण के साथ दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को राजकीय सम्प्रेक्षण गृह से 08 किशोरों के पलायन किये जाने एवं उनकी बरामदगी के बाबत जानकारी प्राप्त की गयी। सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सम्प्रेक्षण गृह में स्थापित किये गये समस्त कैमरों को संचालित किये जाने हेतु अधीक्षक को निर्देशित किया गया। पूछताछ के दौरान बच्चों हेतु उपलब्ध नाश्ता, भोजन, मनोरंजन, एवं चिकित्सा, विधिक सहायता सेवाओं, स्वच्छता, आदि के सम्बन्ध किसी प्रकार की शिकायत नही पायी गयी। राजकीय सम्प्रेक्षण गृह में कुल निरुद्ध किशोरों की संख्या 188 है, जनपद मऊ के 22 आजमगढ़ के 67 एवं बलिया के 94 गाजीपुर के 01 गोरखपुर के 01 गोरखपुर के 01 सुल्तानपुर 01 और 01 लखनऊ के किशोर है।
इसी क्रम में जिला कारागार,मऊ के निरीक्षण किया गया। लीगल एड क्लीनिक में निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कारागार पी0एल0वी0 द्वारा बन्दियों को दिये जाने वाली विधिक सहायता सेवा को रजिस्टर में नियमित रूप से दर्ज किया गया है। पाकशाला एवं चिकित्सालय में उचित साफ सफाई पायी गयी। पूछताछ के दौरान बन्दियों द्वारा नाश्ता, भोजन, चिकित्सा आदि के सम्बन्ध किसी प्रकार शिकायत नहीं की गयी। अधीक्षक जिला कारागार को निर्देशित किया गया कि ऐसे बन्दी जिनके मुकदमों की पैरवी अधिवक्ता के अभाव में नही की जा रही हैं, उनके प्रार्थना पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे उनको माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के क्रम में अधिवक्ता प्रदान किया जा सके। जिला कारागार में निरुद्ध कुल बंदियों की संख्या 1034 है। जिसमें 45 किशोर एवं 57 महिला बन्दी गण निरुद्ध है। एक महिला बन्दी के साथ 06 वर्ष से कम आयु का एक बच्चा है, बच्चे का नियमित रूप से उचित मात्रा में दुग्धाहार की व्यवस्था की जा रही है।

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