02/007/2024
राजेश वर्मा
स्टेट कोर्डिनेटर उत्तर प्रदेश
चाणक्य न्यूज इंडिया
6392216812
mau भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 जनपद मऊ में 01अगस्त से 30 सितम्बर 2024 तक लागू*
mau नहीं कर सकेंगे एक जगह पर पांच या पांच से अधिक समूह में एकत्र होकर सभा/जुलूस/प्रदर्शन का आयोजन*
mau अपर जिला मजिस्ट्रेट सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि जनपद मऊ में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबन्धन, जन्माष्टमी, चेहल्लुम, ईद-ए-मिलाद/बारावफात, विश्वकर्मा पूजा/अनन्त चतुर्दशी एवं विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिगत असामाजिक तथा अवांछनीय तत्वों द्वारा शान्ति भंग का प्रयास किया जा सकता है। असामाजिक तत्त्वों की अवांछनीय गतिविधियों से सम्पूर्ण मऊ जनपद के नगरीय व देहाती क्षेत्रों में कहीं भी अथवा सम्पूर्ण जनपद में जनजीवन अस्त व्यस्त होने व लोक शान्ति के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गयी है।
उक्त के दृष्टिगत मुझे यह भी समाधान हो गया है कि मऊ जनपद के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01 अगस्त 2024 से असामाजिक तत्वों की अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम हेतु अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, अवांछित तत्वों द्वारा आपत्तिजनक नारे लगाने तथा आपत्तिजनक भाषण को रोकने एवं बिना अनुमति के 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने को प्रतिषेध करने वाली निषेधाज्ञा तत्काल जारी किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक एवं अपरिहार्य हो गया है। ऐसी आपात स्थिति में प्रत्येक सम्बन्धित को व्यक्तिगत नोटिस देना एवं व्यक्तिगत नोटिस का तामिला तथा सुनवायी करना सम्भव नहीं है एवं एक पक्षीय आदेश निर्गत करना आवाश्यक हो गया है। जिसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे जनपद में दिनांक 01 अगस्त 2024 से 30 सितम्बर 2024 के रात्रि 11.00 बजे तक प्रभावी रहेगी।