तहसीलदार hamirpur ने कैंटीन नीलामी की जारी की प्रेस विज्ञप्ति

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रिपोर्ट – अभिनव तिवारी
ब्यूरो – हमीरपुर
दिनांक -21 जून 2024

तहसीलदार हमीरपुर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील प्रांगण हमीरपुर में जलपान / कैण्टीन की वार्षिक नीलामी वर्ष 2024-25. दिनाँक 01.04.2024 से दिनांक-31.03.2025 तक की शेष अवधि के लिये तहसील कार्यालय हमीरपुर में नीलाम अधिकारी/तहसीलदार हमीरपुर द्वारा दिनाँक 29.06.2024 को जलपान / कैंटीन की नीलामी प्रातः 11:00 बजे तहसील स्थित मीटिंग हाल में करायी जायेगी। नीलामी बोली बोलने वाले व्यक्तियों को जमानत धनराशि मु० 5000/-रू० जमानत धनराशि के रूप में नीलाम अधिकारी (नजारत कार्यालय में) के पास जमा की जायेगी। अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को 1/4 धनराशि (प्रथम किस्त) बोली के तुरन्त बाद जमा करनी होगी। अवशेष धनराशि को तीन समान किश्तों में द्वितीय किस्त 31.08.2024 व अतीय किस्त 31.10.2024 व अन्तिम किस्त दिनांक 31.01.2025 को करनी होगी। नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात ठेकेदार को नियमानुसार जनरल स्टाम्प की बोली के 10 प्रतिशत की दर से स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध भरकर जमा करना होगा। उप जिलाधिकारी महोदय, हमीरपुर की स्वीकृति के पश्चात जो शेष धनराशि जमा करायी जायेगी उसको 1/4 धनराशि की प्रथम किश्त में समायोजित की जायेगी, तथा शेष नीलामी बोलने वाले व्यक्तियों की जमा धनराशि नीलामी सम्पन्न होने के पश्चात उनकी जमा (धनराशि 5000/ रू०) वापस कर दी जायेगी।

नीलामी की शर्ते

9. ठेकेदार को दुकान की स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना होगा। दुकान के आस-पास की जिम्मेदारी दुकानदार/ठेकेदार की होगी, दुकान पर मूल्य सूची भी लगानी होगी।

10. उप जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को जिसका जनता से दुर्व्यवहार एवं शिकायतें हो तो सबसे अधिक बोली होते हुए भी नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा।

11. ठेकेदार को दुकान खोलने से पहले सम्पूर्ण बोली का 10 प्रतिशत जनरल स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट दाखिल करना होगा।

12. दुकान पर मादक वस्तुओं एवं पदार्थों की विक्री की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी व्यक्ति को ऐसा करने दिया जाये।

13. ठेकेदार को जलपान की दुकान पर बिजली व पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

14. ठेकेदार को पूरे वर्ष की निर्धारित किराया धनराशि जमा करनी होगी भले ही वह वर्ष के बीच में अपना कार्य बंद कर दे। धनराशि जमा न करने की स्थिति में बकाया धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

15. नीलामी की शर्तों को तोड़ने अथवा उसकी अवहेलना करने पर अग्रिम धनराशि (बतौर जमानत धनराशि) बाहक सरकार जब्त कर ली जायेगी, तथा नीलामी निरस्त कर दी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी दुकानदार/ठेकेदार की होगी।

16. नीलामी स्वीकृत करने का अधिकार उप जिलाधिकारी हमीरपुर को होगा जिनका निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

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