gajipur हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई 10 वर्ष की सजा
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gajipur अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविंद मिश्र की अदालत ने शादियाबाद थाना क्षेत्र में हुए हत्या
gajipur हत्या के प्रयास के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई 10 वर्ष की सजा
gajipur अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 अरविंद मिश्र की अदालत ने शादियाबाद थाना क्षेत्र में हुए हत्या
gajipur चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कर आवास और कुल 15000- 15000 रुपए अर्थ दण्ड की सजा
gajipur प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कर आवास और कुल 15000- 15000 रुपए अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अर्थ दण्ड की राशि से 75% राशि घायल मुलायम को देने का आदेश अदालत ने दिया है। अभियोजन के अनुसार शादियाबाद थाना क्षेत्र के सराय गोकुल निवासी रामनारायण यादव पुत्र स्वर्गीय शीरू यादव मैं थाने में तहरीर दिया कि गांव के विजई यादव ,रामविलास यादव, लोकनाथ यादव से चकरोड को लेकर विवाद है इसी रंजिश को लेकर 25 मई 2018 की रात्रि 9:00 बजे सभी एक राय होकर रामनिवास के क्वार्टर के सामने अपने सहयोगी अमरजीत सिंह व विशाल सिंह के साथ घेर कर उसके लड़के मुलायम यादव को गाली देने लगे और जब उसके लड़के ने गाली देने से मना किया तो जान से मारने के लिए ललकारे इतने में विशाल सिंह ने तमंचा निकालकर अमरजीतसिंह को दिया अमरजीत सिंह ने उसके लड़के के पीछे से सटाकर जान से मारने की नीयत से गोली मार दिया
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gajipur उसका लड़का लहूलुहान होकर वही गिर पड़ा गोली की आवाज सुनकर उसका लड़का अवधेश और बहुत से लोग आ गए उपरोक्त लोग गाली देते हुए वहां से भाग गए तहरीर के आधार पर थाना शादियाबाद में हत्या प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ विवेचना के दौरान विशाल सिंह नाबालिक होने के कारणउसके विरुद्ध आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड भेजा गया और शेष चार अभियुक्तो के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया विचारण के दौरान अभियोजन की ओरसे 9 गवाहों को पेश किया गया गवाहों ने घटना का समर्थन किया अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की तर्कों को सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को धारा 147 148 307 /149 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।
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गया पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्या के प्रयास कांड के दो नामजद अभियुक्त के साथ इनके एक सहयोगी को अवैध राइफल के साथकिया गया गिरफ्तार।
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दिनांक 20/08/2019 को वादी के द्वारा लिखित सूचना दिया गया की जब अपने खेत में जा रहे थे तो रास्ते में संतोष यादव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गाली गलौज एवम जान मारने की नीयत से लाठी डंडे से मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया।
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इस संबंध में टेकारी पंचानपुर थाना कांड संख्या 294/19 दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
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दिनांक 22/05/2024 को थाना अधयाछ पंचानपुर थाना इस कांड में फरार चल रहे दो प्राथमिकी अभियुक्त 1-संतोष कुमार 2-मंटोश कुमार दोनों पिता स्व सुरेन्द्र यादव सा सवासी न थाना पंचानपुर जिला गया को गिरफ्तार किया गया।
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उल्लेखनीय है दिनांक 18/04/2024 को ग्राम सवा सिन में हुए लड़ाई झगड़े में हथियार प्रदर्शन करने की बात प्रकाश में आयी। पकड़ाए दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस छापेमारी करने पहुंची तो एक व्यक्ति घर से निकलकर भागने लगा जिसे सशस्त्र बलो द्वारा पकड़ लिया गया। पूछने पर अपना नाम पंडित यादव पिता स्व जगदीश यादव सा सवा सिन थाना पंचानपुर जिला गया बताया। घर की तलाशी के क्रम में लोहे एवम लकड़ी से बना हुआ राइफल बरामद हुआ। इस संबंध में पंचानपुर थाना कांड संख्या 45/24 दिनांक 22/05/2024 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अग्रतर करवाई की जा रही है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है।
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