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BASTI नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पम्प के विरूद्ध होगी विधिक कार्यवाही

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BASTI  संभाग के जनपदों के जिलाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट के पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल न देने के आदेश निर्गत हैं और परिवहन विभाग द्वारा इस अभियान की सतत् मानिटरिंग की जा रही है।

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उक्त जानकारी देते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), रवि कान्त शुक्ल ने संभाग के सभी जनपदों में लोगों से अपील किया है कि वे बी0आई0एस0 मानक हेलमेट को अपने दोपहिया वाहन को चलाते समय प्रयोग करें एवं पीछे बैठी सवारी को भी अनिवार्य रूप से पहनायें।

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उन्होने बताया कि इसके साथ ही यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी कि कार्यालय में आने वाले लोग यदि दोपहिया वाहन से आते हैं, तो बिना हेलमेट के न आयें और बिना हेलमेट के आने पर उन्हें कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। इसी प्रकार का आदेश गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय में आने वाले समस्त अध्यापकों, कार्मिकों एवं विद्यार्थियों पर लागू किया है।
उन्होने बताया कि यातायात निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों से भी स्पष्ट है कि प्रदेश में सर्वाधिक मौतें दोपहिया वाहन चालकों की हेलमेट न लगाने के कारण हो जाती है। दोपहिया वाहन पर वाहन चालक व पीछे बैठी सवारी द्वारा हेलमेट का प्रयोग किया जाता है और यदि 04 वर्ष की उम्र तक के बच्चे को दोपहिया वाहन पर बैठाया जाता है तो उसके लिए भी हेलमेट लगाये जाने का प्राविधान है।

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उन्होने बताया कि परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा उ0प्र0 में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में मौतों के दृष्टिगत दोपहिया वाहनों पर चालक एवं पीछे बैठी सवारी के बिना हेलमेट होने पर चालान करने के निर्देश हैं। उन्होने यह भी बताया है कि यदि किसी भी पेट्रोल पम्प पर ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, तो इसकी सूचना संभाग में अपने जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में या उनकोे दी जा सकती है ताकि सम्बन्धित पेट्रोल पम्प के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

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