भूमि लीज एग्रीमेंट में धोखाधड़ी करने के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज रतनपुरा मऊ।
प्रस्तावित पेट्रोल पंप की रिटेल आउटलेट डीलरशिप के भूमि लीज एग्रीमेंट में भूमि स्वामिनी द्वारा धोखाधड़ी करने पर प्रस्तावक द्वारा हलधरपुर थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
Mau बताया जाता है कि अशोक यादव पुत्र कपिल मुनि यादव गाजीपुर जनपद के बरेसर थाना अंतर्गत टोडरपुर ग्राम पंचायत के निवासी हैं। जिनका भारत पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड का रिटेल आउटलेट डीलरशिप अधिष्ठापन हेतु चयन हुआ था।
Mau जिसके लिए उन्होंने ललिता देवी पत्नी मरछू राम निवासी मेउड़ी कलां जनपद मऊ से 1600 वर्ग मीटर हेतु भूमि एग्रीमेंट निबंधन कार्यालय में इस शर्त के साथ किया गया था कि उसे प्रस्तावक द्वारा 10 लाख रुपए एडवांस तथा ₹13000 प्रतिमाह किराया देय होगा। शर्त की स्वीकृति में 10 लाख रुपए प्रस्तावक अशोक यादव द्वारा ललिता देवी के खाते में अंतरित कर दिया गया।
Mau परंतु कंपनी के अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन में मौके पर अनुबंध के मुताबिक जमीन नहीं मिली। बल्कि उसमें एक नाला भी दर्शित था। जांच पड़ताल में जमीन अनुबंध के मुताबिक न पाए जाने पर कंपनी ने अशोक यादव का रिटेल आउटलेट डीलरशिप अधिष्ठापन चयन निरस्त कर दिया।
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Mau इसके बाद उन्होंने आरोपी ललिता यादव से 10 लाख रुपए एडवांस के लिए दबाव बनाना शुरू किया तो उन्होंने आनाकानी शुरू कर दी। इस तरह से 5 साल बीत जाने पर उन्होंने हलधरपुर थाने में आरोपी ललिता देवी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत 420 / 406 के तहत बुधवार को मुकदमा पंजीकृत कर दिया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद पुलिस इस प्रकरण की जांच पड़ताल कर रही है।
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26/09/2024
राजेश वर्मा
स्टेट कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश
चाणक्य न्यूज नेटवर्क
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